-
Advertisement
ड्राइविंग लाइसेंस-आरसी को लेकर सरकार का बड़ा निर्णय, बढ़ाई वैलिडिटी-एक क्लिक पर जाने
कोरोना काल में सरकार ने वाहन मालिकों-चालकों को बड़ी राहत दी है। ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) समेत अन्य मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंटृस (Motor Vehicle Documents) की वैलिडिटी (Validity) सरकार ने बढ़ा दी है। जिनकी वैद्यता 30 जून को खत्म हो रही थी,उन्हें सरकार ने बडी राहत दे दी है। अब ये सभी डॉक्यूमेंटस 30 सितंबर तक वैलिड होंगे।
यह भी पढ़ें: ट्विटर का इंटरमीडियरी का दर्जा हुआ खत्म, अब पुलिस भी कर सकेगी पूछताछ
सड़क और परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road and Transport) के आदेश के मुताबिक जो डॉक्यूमेंटृस पहली फरवरी, 2020 तक एक्सपायर हो गए थे या 30 सितंबर 2021 को एक्सपायर होने वाले हैं, और लॉकडाउन प्रतिबंधों (Lockdown Restrictions) के चलते रिन्यू नहीं हो पाए, अब इनको 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा। मंत्रालय ने सभी संबंधित विभागों को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। याद रहे कि सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए छह बार ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाई है। इसके पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स को 30 जून, 2021 तक मान्य किया गया था। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के प्रतिबंधों के चलते जरूरी सामानों (Essential Goods) का ट्रांसपोर्टेशन और उत्पादन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए इनकी वैधता को बढ़ाया गया है।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए Subscribe करें हिमाचल अभी अभी का Telegram Channel…