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हिमाचल कैबिनेट में पुलिस पे बैंड को लेकर आया बड़ा फैसला, यहां जानें
शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नए हिमाचल प्रदेश (संशोधित वेतन) नियम-2022 आने के बाद से कांस्टेबलों को काल्पनिक आधार पर उच्च पूर्व संशोधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की अनुमति देकर 2015 और 2016 में नियुक्त पुलिस कांस्टेबलों की श्रेणियों को उच्च वेतन संरचना प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 1 जनवरी, 2022 को 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी। कांस्टेबलों के पास अब वेतन निर्धारण के प्रासंगिक कारक के तहत वेतन निर्धारण का विकल्प है और वेतन के बकाया का भुगतान संशोधित नियमों के तहत उनके विकल्पों पर निर्भर करेगा।
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हिमाचल के मंत्री और विधायक खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स, एक्ट में होगा संशोधन
हिमाचल (Himachal) में अब मंत्री और विधायक अपना इनकम टैक्स (Income Tax) खुद देंगे। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर फैसला लिया है। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक्ट में संशोधन करने का फैसला लिया है। मंत्रियों और विधायकों के इनकम टैक्स को लेकर एक्ट में संशोधन कर इसे आगामी विधानसभा सत्र (Assembly Session) में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 11-ए की धारा 12 को हटाने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का भी निर्णय लिया। आयकर जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है और अब व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा भुगतान किया जाएगा।