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हिमाचल के मंत्री और विधायक खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स, एक्ट में होगा संशोधन
Last Updated on April 7, 2022 by sintu kumar
शिमला। हिमाचल (Himachal) में अब मंत्री और विधायक अपना इनकम टैक्स (Income Tax) खुद देंगे। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर फैसला लिया है। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक्ट में संशोधन करने का फैसला लिया है।
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मंत्रियों और विधायकों के इनकम टैक्स को लेकर एक्ट में संशोधन कर इसे आगामी विधानसभा सत्र (Assembly Session) में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 11-ए की धारा 12 को हटाने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का भी निर्णय लिया। आयकर जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है और अब व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा भुगतान किया जाएगा।