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हिमाचल सरकार हुई सख्त: बिना पूर्व मंजूरी के राज्य छोड़ने वाले अफसरों पर गिरेगी गाज
शिमला। हिमाचल के अफसरों (Himachal Officers) पर दूसरे राज्यों में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह (Felicitation Ceremony) में शामिल होने के लिए जाने पर गाज गिर सकती है। यह गाज उन अफसरों पर गिरेगी जिन्होंने दूसरे राज्यों में आयोजित सम्मान और अन्य समारोहों में शामिल होने से पहले संबंधित प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति नहीं ली होगी। इसको लेकर प्रदेश सरकार (Himachal Govt) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रदेश कार्मिक विभाग ने इस बावत आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी अधिकारी दूसरे राज्य में जाने से पहले विभागाध्यक्ष को संबंधित प्रशासनिक विभाग से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।
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कार्मिक विभाग ने सभी सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि विभाग की सख्ती का मुख्य कारण यह है कि कुछ विभागाध्यक्ष पुरस्कार व अन्य समारोह में शामिल होने के लिए बिना पूर्व प्रशासनिक मंजूरी (Administrative Approval) के ही बाहरी राज्यों पर दौरे को चले जाते हैं। यही नहीं कुछ अधिकारी तो जाने से ठीक एक या दो दिन पहले इसकी सूचना देते हैं। ऐसे में अल्प सूचना से तय समय में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसी के चलते अब कार्मिक विभाग ने यह आदेश (Order) जारी किए हैं। जिसके अनुसार ऐसे अफसरों को अब पूर्व में अनुमति लेना जरूरी होगी। विशेष सचिव कार्मिक अमरजीत सिंह की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अधिकारी उल्लंघन करते पाया गया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
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