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सिप्पी सिद्धू हत्याकांड मामले में जज की बेटी की जमानत याचिका खारिज
शिमला। हत्या के मामले (Murder Case) में बुड़ैल जेल में बंद हिमाचल हाईकोर्ट के जज (Himachal High Court Judge) की बेटी कल्याणी सिंह की बुधवार को जमानत याचिका रद्द कर दी गई है। यह जमानत याचिका चंडीगढ़ जिला अदालत में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट (CBI Special Court) ने रद्द की है। इसके बाद अब कल्याणी को जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करनी होगी। कल्याणी सिंह (Kalyani Singh) पर शूटर सिप्पी सिद्धू की हत्या का मामला दर्ज है और वह पिछले 23 दिनों से बुड़ैल जेल में बंद है।
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सीबीआई (CBI) ने कल्याणी को बीते 15 जून को गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा उसका 4 और 2 दिनों का रिमांड लिया गया था। इसके बाद उसे 21 जून को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। चंडीगढ़ सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने आज के लिए कल्याणी की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ था। सीबीआई ने चंडीगढ़ प्रशासन के 20 जनवरी, 2016 के प्रशासनिक आदेशों के आधार पर 13 अप्रैल, 2016 को हत्या, आपराधिक साजिश रचने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और आर्म्स एक्ट के तहत यह केस दर्ज किया था।
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