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शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले (Scholarship Scam) से जुड़े मामले में सीबीआई (CBI) की धीमी जांच पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने सीबीआई को शपथपत्र दायर कर जांच पूरी करने में लगने वाली समय सीमा बताने के आदेश दिए। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को जांच में तेजी लाकर इसे पूरा करने और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए थे। सीबीआई ने इस मामले में आठवीं स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) हाईकोर्ट में पेश की।
इस रिपोर्ट के अनुसार घोटाले में सीबीआई द्वारा की गई अब तक की जांच में 1176 संस्थानों की संलिप्तता का पता चला है। 266 निजी संस्थानों में से 28 संस्थानों को छात्रवृत्ति घोटाले में संलिप्त पाया गया है। सीबीआई की ओर से कोर्ट (Court) को बताया गया कि 28 में से 15 संस्थानों की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और 7 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। बाकी बचे 13 संस्थानों के खिलाफ जांच अभी जारी है। मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सईद और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रार्थी श्याम लाल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जांच 3 सालों से चल रही है परंतु अभी तक भी पूरी नही हुई। कोर्ट ने सीबीआई को जांच पूरी करने में लगने वाले समय की जानकारी देने आदेश दिए। मामले पर सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित की गई है।
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