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हिमाचल: अब नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग, होगी सख्त कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार नए साल यानी 1 जनवरी, 2023 से नॉन वॉवन प्लास्टिक (Non Woven Plastic) पर बैन लगाने जा रही है। इसके चलते नए साल से हिमाचल प्रदेश में 60 जीएसएम से ज्यादा मोटाई वाले नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है।
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बता दें कि ये नोटिफिकेशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी किया गया है। प्रदेश सरकार की तरफ से थोक व्यापारियों, होलसेल, दुकानदारों और वेंडरों को नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग (Plastic Bag) का स्टॉक निकालने के लिए चार महीने का समय दिया गया है। वहीं, अगर कोई भी दुकानदार 1 जनवरी, 2023 के बाद इसका इस्तेमाल करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि सरकार ने इसी साल पहली जुलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था। इसी के साथ सरकार ने 60 जीएसएम से कम मोटाई वाले नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग पर भी प्रतिबंध लगाया था, लेकिन लोग फिर भी नॉन वॉवन प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य में लगभग सभी दुकानों पर इस नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग कपड़े के बैग के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
सेहत के लिए खतरा
बता दें कि कपड़े की तरह दिखने वाले नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग सेहत के लिए खतरनाक होते हैं। इसके अलावा नॉन वॉवन प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। इसी के चलते अब सरकार ने प्रदेश को नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग मुक्त बनाने का निर्णय लिया है।
1999 में बैन हुआ था प्लास्टिक
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में साल 1999, जनवरी में सबसे पहले रंगदार पॉलीथिन पर बैन लगाया गया था। उसके बाद जून 2004 को 70 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथिन के थैलों पर प्रतिबंध लगाना वाला पूरे देश में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना। फिर 2 अक्टूबर, 2009 को पॉलीथीन थैलों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। जिसके बाद नॉन वॉवन प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किए जाने लगा।
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