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शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया 20 तक गए तिहाड़ जेल
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Excise Policy Scam) में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को 20 मार्च तक जेल भेज दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) में स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजा है। हालांकि, सीबीआई सिसोदिया की और रिमांड नहीं मांग रही है, लेकिन अगले 15 दिनों में दोबारा कस्टडी की मांग कर सकते हैं। इससे पहले 4 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की रिमांड छह मार्च के लिए बढ़ा दी थी, जो सोमवार को खत्म हो गई। हालांकि, सीबीआई (CBI) ने कोर्ट से तीन दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को उनकी कोर्ट में पेशी हुई, यहां से सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई मांड पर भेजा गया था। सिसोदिया को अब तिहाड़ जेल (Tihar Jail) भेजा गया है।
जेल में भागवत गीता रखने की होगी इजाज़त
न्यायिक हिरासत के दौरान मनीष सिसोदिया को जेल में दवाइयां, डायरी, पैन और भागवत गीता (Bhagwat Geeta in Jail) रखने की इजाज़त होगी। जेल प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि जेल में कैदियों के लिए विपश्यना की व्यवस्था है। केजरीवाल सरकार पर नियमों को तोड़ने और शराब की दुकान के लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगा है।
17 नवंबर को नई शराब नीति को दी मंजूरी
दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Delhi Kejriwal Government) ने 17 नवंबर को नई शराब नीति (New Liquor Policy) को मंजूरी दी। इसके तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों (Government Liquor Shops) को बंद कर दिया गया। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थीं। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर (Vendors) को शराब बेचने की अनुमति दी गई।