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हिमाचल में 2 या 3 वर्ष के लिए होगी शिक्षकों की भर्ती, क्या रहेंगे नियम- कायदे यहां पढ़े
हिमाचल में शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के लिए आज कैबिनेट सब कमेटी (Cabinet Sub Committee) की फिर से बैठक हुई। इस बैठक में तय किया गया कि जब तक नियमित रूप से भर्ती नहीं हो जाती तब तक शिक्षकों( Teachers) की भर्ती अस्थायी तौर पर दो या तीन साल के लिए की जाएगी। इस बैठक में यह भी तय हुआ कि यह भर्ती पीटीए, एसएमसी और विद्या उपासक भर्ती फार्मूले के बिलकुल अलग होगी। शिक्षकों का एक और वर्ग तैयार किया जाएगा।
भर्ती में फॉलो होगा आर एंड पी रूल्ज
आज कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हर्ष वर्धन चौहान , राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सचिव शिक्षा और सचिव विधि की भर्ती मामले में बैठक हुई, जिसमें कई मसलों पर मंथन किया गया। इससे पहले सोमवार को हुई बैठक में तय किया गया था कि मंगलवार को फिर से शिक्षा विभाग (Education Department)में भर्ती के लिए मंथन किया जाएगा। इस भर्ती में आर एंड पी रूल्ज को फॉलो किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी के दसवीं, 12वीं, स्नातक, जेबीटी, बीएड की मैरिट को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही रिजर्वेशन को भी देखा जाएगा। भर्ती के लिए पर्सनल इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया होने के बाद हार्ड एरिया में शिक्षकों को दो या तीन साल के लिए तैनाती दे दी जाएगी। लेक्चरर की भर्ती डायरेक्ट एजुकेशन के माध्यम से की जाएगी।सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर रखे जाने वाले शिक्षकों का वेतन कितना और और क्या-क्या सहूलियतें उन्हें मिलेंगी, इस पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। वेतन का फैसला कैबिनेट में होगा।