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राहुल गांधी सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, बहाल होगी सांसदी
नई दिल्ली। मोदी सरनेम (Modi Surname) वाले केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिलने के बाद अब राहुल मणिपुर, अविश्वास प्रस्ताव सहित अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला कर सकेंगे। अब राहुल संसद के सत्र में हिस्सा ले सकेंगे।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘हम यह जानना चाहते हैं कि अधिकतम सजा ही क्यों दी गई। यदि जज ने 1 साल और 11 महीने की भी सजा दी होती तो वह अयोग्य घोषित न होते।’ इस पर शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) के वकील ने कहा कि ऐसी सजा शायद इसलिए दी गई क्योंकि राहुल गांधी को पहले ही हिदायत दी गई थी, लेकिन उनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था।
इसलिए मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।
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शिकायतकर्ता का सरनेम ही मोदी नहीं है: सिंघवी
जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी पक्षकारों को जिरह के लिए 15 मिनट दिया गया। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने पहले जिरह शुरू किया था। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता का सरनेम खुद मोदी नहीं है। पहले उनका सरनेम मोध था। वहीं जस्टिस गवई ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए आपको साबित करना होगा कि यह एक्ससेप्शनल केस है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए इसे दिलचस्प बताते हुए कहा कि फैसले में बताया गया है कि एक सांसद को कैसा बर्ताव करना चाहिए। वहीं शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले भी इस तरह का बयान दिया था। जिसमें राफेल मामले को लेकर उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है। इसके अलावा महेश जेठमलानी ने कहा कि राहुल कहते हैं कि वह माफी नहीं मांगते। इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं वह करें।