-
Advertisement
पेपर लीक मामला: हाईकोर्ट से खारिज हुई नितिन आजाद की जमानत याचिका
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामले (paper Leak Scam) में नितिन आजाद की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने अपने निर्णय में कहा कि नितिन आजाद (Nitin Azad) के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। फ़िलहाल उसे जमानत पर छोड़ा जाना कानूनी तौर पर वाजिब नही होगा ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी नितिन आजाद के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7ए, 8, 12 और 13(1)(ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 201 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभिलाष कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को शिकायत की गई कि संजीव कुमार उर्फ संजय ने उसे जेओए (IT), पोस्ट कोड संख्या 965 की परीक्षा के पेपर चार लाख रुपये में बेचने की बात कही थी। उसके बाद शिकायतकर्ता ने संजीव कुमार उर्फ संजय की बातचीत रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। आखिर में प्रश्न पत्र का सौदा ढाई लाख रुपये में हुआ। प्रश्न पत्र के लिए संजीव कुमार ने शिकायतकर्ता का परिचय निखिल नाम के व्यक्ति से करवाया। इसके बाद संजीव कुमार और निखिल ने प्रश्नपत्र (Question Paper) और उत्तर कुंजी (Answer Key) उपलब्ध कराने की पेशकश की। पुलिस ने मामले की जांच के बाद संजीव कुमार उर्फ संजय, निखिल, नीरज और उमा आज़ाद को गिरफ्तार किया है। मामले की आगामी जांच में नितिन आरोपी पाया गया और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।
यह भी पढ़े:हिमाचल में नौकरशाही की सुस्ती से हाईकोर्ट नाराज, नीति बनाने में लगा दिए 3 साल
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group