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राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों के लिए ‘सरकारी किराए’ का ऐलान
शिमला। हिमाचल में आए प्राकृतिक आपदा (Natural Calamity In Himachal) से पीड़ित राहत शिविरों में रहने पर मजबूर परिवारों के लिए ‘सरकारी’ खर्चे पर दिए जाने वाले मकानों के किराए (Rent) का मंगलवार को ऐलान कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों के राहत शिविरों में रहने वालों को मकान किराए पर लेने पर 5 हजार रुपए और शहरी क्षेत्रों के राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों को हर माह मकान के किराए के रूप में 10 हजार रुपए सरकार की ओर से मिलेंगे।
सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां यह घोषणा करते हुए बताया कि योजना के तहत आवास की राशि (Govt Provided Rent For Accommodation) उन परिवारों को प्रदान की जाएगी, जो 12 सितम्बर 2023 तक जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविरों में रह रहे हों। प्रभावित परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य को किराए की रकम डायरेक्ट ट्रांसफर होगी। प्रभावित परिवार जब पुनः अपने घर या आवास में स्थानान्तरित होगा, तब सरकार से मिलने वाला मासिक किराया बंद हो जाएगा। यदि किसी परिवार को उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं होता है तो वह राहत शिविर में रहना जारी रख सकता है। यह योजना 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी।
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किराए पर मकान देने का इसलिए लिया फैसला
सीएम ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए अस्थाई तौर पर कई जिलों में राहत शिविर (Relief Camps) स्थापित किए गए हैं। इनमें से बहुत से शिविर स्कूलों और मेक शिफ्ट आवास (Makeshift Shelter) में स्थापित किए गए हैं। स्कूलों में शिविर स्थापित होने से बच्चों की पढ़ाई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने अस्थाई शिविरों में शरण लेने वाले वाले परिवारों को उपुयक्त आवास किराए पर लेने के लिए प्रतिमाह निश्चित किराया प्रदान करने का निर्णय लिया है।