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हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी जेलों में वार्डन सहित उचित स्टाफ मुहैया करवाने के दिए आदेश
शिमलाः हाईकोर्ट (High Court) ने प्रदेश की सभी जेलों में वार्डन सहित उचित स्टाफ मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार (State Government) को निर्देश जारी किए हैं कि वह शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताएं कि कितने समय में रिक्त पदों को भरा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित की है।
नालागढ़ की किशनपुरा जेल (Kishanpura Jail) में उचित स्टाफ की व्यवस्था न होने के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि किशनपुरा जेल का निर्माण कार्य लगभग पूरा है। बता दें कि देश भर में 1382 जेलों की दुर्दशा के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश हाईकोर्ट ने यह संज्ञान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पाया था कि देश भर में 1382 ऐसी जेलें है जिनकी दुर्दशा बिलकुल ख़राब है। इन जेलों को मानव ठहराव के लिए उचित नहीं माना गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देश के सभी मुख्य न्यायाधीशों को निर्देश दिए थे कि वे इस बारे में संज्ञान ले और सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है।