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कत्था फैक्ट्री के लिए खैर की अवैध कटाई की जांच 3 माह में पूरी करने का आदेश
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने सरकार को बिलासपुर की कत्था फैक्ट्री के लिए खैर के पेड़ों का अवैध कटान (Illegal Cutting) करने के आरोपों की जांच 3 माह में पूरी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से जांच की ताजा स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 7 मार्च 2024 को निर्धारित की गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि सतर्कता विभाग (Vigilance Department) ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और जांच चल रही है। इस पर कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि वह जांच अधिकारी को जांच पूरी करने के आदेश दे। कोर्ट ने पाया कि इस मामले में सतर्कता विभाग ने वर्ष 2018 में प्राथमिकी दर्ज की थी। मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) दर्ज की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि बिलासपुर जिले में देवेंद्र कुमार ने अवैध कत्था भट्टी लगाई है। आरोप था कि इस भट्टी के लिए खैर के पेड़ों का अवैध कटान किया जा रहा है। सरकार ने जवाब में बताया था कि देवेंद्र कुमार ने तीन बड़ी-बड़ी मशीनें लगाई थी।
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