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डिग्री कॉलेजों के आधारभूत ढांचे से हाईकोर्ट नाराज, सरकार से मांगी जानकारी
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने राज्य के डिग्री कॉलेजों में आधारभूत ढांचा (Basic Infrastructure) न होने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से चार हफ्ते में प्रदेश के सभी कॉलेजों की जानकारी मांगी है। मामले की सुनवाई 21 नवंबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि याचिका के निपटारे के लिए प्रदेश के सभी कॉलेजों की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश की जाए। सरकार से कहा गया है कि वह सभी कॉलेजों में शिक्षकों का ब्योरा, भवन निर्माण, बुनियादी ढांचे और बजट आवंटन की जानकारी दे। अदालत ने कहा है कि यदि किसी कॉलेज में कोई कमी दूर करनी है, जो उसकी समय-सीमा से भी अदालत को अवगत करवाया जाए।
छात्रों ने कोर्ट को लिखी थी चिट्ठी
बता दें कि छात्रों की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र (Students Letter) पर अदालत ने 21 जून 2019 को संज्ञान लिया था। अदालत के हस्तक्षेप से फाइन आर्ट्स कॉलेज के भवन निर्माण कार्य में तेजी आई थी। अदालत ने अपने आदेशों में कहा था कि छात्रों के पत्र को शिकायत नहीं कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने कॉलेज की अधोसंरचना की मांग की है, जिसे पूरा करने में राज्य सरकार विफल रही है।