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सीपीएस नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची सुक्खू सरकार, सुनवाई कल
शिमला। हिमाचल प्रदेश में सीपीएस की नियुक्ति (CPS Appointments By Himachal Govt) को चुनौती देने वाली याचिका के मामले हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की शरण ली है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हिमाचल सरकार के आवेदन में कहा गया है कि इसी तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही विचाराधीन है। ऐसे में डिप्टी सीएम और सीपीएस को चुनौती देने वाली याचिका पर भी अन्य विचाराधीन याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाए।
सरकार के आवेदन में पश्चिम बंगाल, पंजाब और छत्तीसगढ़ के मामले में दायर याचिकाओं का हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार के आवेदन पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) शनिवार 4 नवंबर को सुनवाई करने वाला है।
हाईकोर्ट ने मांगे हैं दस्तावेज
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज (Documents) तलब किए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने यह आदेश उपमुख्यमंत्री (Deputy CM) की ओर से दायर उस आवेदन पर दिए, जिसमें उन्होंने अपनी नियुक्ति को कानूनी तौर पर सही ठहराया है। यह आवेदन उपमुख्यमंत्री सहित अन्य सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में दायर किया गया है।
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उपमुख्यमंत्री ने नाम हटाने की लगाई है गुहार
उपमुख्यमंत्री ने याचिका से अपना नाम हटाने की गुहार लगाई है। इस आवेदन पर पिछली सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रार्थी ने आवेदन दायर कर अदालत के समक्ष दलील दी थी कि उनकी नियुक्ति कानूनी तौर पर सही है। ऐसे में उनका नाम याचिका से हटा दिया जाए। उधर, अदालत ने कहा कि उपमुख्यमंत्री भी उपरोक्त रिकॉर्ड अथवा अन्य जरूरी रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं।