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गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए जमीन के कब्जे पर हाईकोर्ट की रोक
विधि संवाददाता/शिमला। गगल हवाई अड्डा विस्तार (Gaggal Airport Expansion) के लिए प्रस्तावित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) योजना पर प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने मंगलवार को रोक लगा दी। अदालत ने यह रोक मामले की अगली सुनवाई तक लगाई है। अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी।
विस्तारीकरण के लिए प्रस्तुत की गई सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट (SIA), विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद् राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ (Bench) ने स्पष्ट किया चूंकि इस बात की संभावना है कि राज्य सरकार मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार को आगे बढ़ाने के अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सकती है और ऐसी स्थिति में शुरू की गई आरएंडआर प्रक्रिया में लगने वाला समय और खर्च बर्बाद हो जाएगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि मामले की आगामी सुनवाई तक आरएंडआर प्रक्रिय के साथ-साथ भूमि के अधिग्रहण एवं विध्वंस के लिए अधिसूचित भूमि पर कब्जा (Land Acquisition) लेने के संबंध में यथास्थिति रखी जायेगी। गौरतलब है कि एयरपोर्ट के विस्तार की जद में रछियालू, भड़ोत, क्योडी, जुगेहड़, भेड़ी, ढूगियार, सनौरा, झिकली, गगल ख़ास, मुनग्रेहाड, सहौडा, बाग़, बरस्वालकड़, कुल, बल्ला, गांव आये हैं।