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Big Breaking: विधायकों के इस्तीफे पर बड़ा अपडेट, क्यों लटका फैसला जानिए
Independent MLA Resignation: शिमला। निर्दलीय विधायकों (Independent MLA) के इस्तीफे के मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में आज भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। फैसले को लेकर मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र और ज्योत्सना रिवालदुआ का मत अलग-अलग होने के चलते अब यह मामला तीसरी बेंच को रेफर होगा और दोबारा से सुना जाएगा।
एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश का मत था कि क्या संवैधानिक पद स्पीकर को कोर्ट आदेश दे सकता है कि इस्तीफा स्वीकार करें? कब और कैसे स्वीकार करें? क्योंकि स्पीकर का पद संवैधानिक दर्जे का है। ऐसे में क्या हाईकोर्ट संवैधानिक संस्था को निर्देश दे सकती है? वहीं, न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ का मत था कि कोर्ट इस मामले में स्पीकर को दो सप्ताह में केस निपटाने की डायरेक्शन दे सकता है। दोनों न्यायाधीश का अलग-अलग व्यू की वजह से अब तीसरे न्यायाधीश के पास केस लगेगा। ऐसे में अभी जो निर्दलीय विधायक चाह रहे थे, वैसा नहीं हुआ। यही मामला अभी स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के पास भी विचाराधीन है।