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केजरीवाल को SC से अंतरिम जमानत…पर नहीं होगी रिहाई, मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर
Supreme Court on Kejriwal : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना (Justice Sanjeev Khanna) ने जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं और उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश दिया। जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि केजरीवाल (Kejriwal) को यह तय करना है कि वे सीएम (CM) बने रहना चाहते हैं या नहीं।
बड़ी बेंच को ट्रांसफर होगा मामला
जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया जा रहा है और गिरफ्तारी की पॉलिसी और उसके आधार पर भी विचार किया जाएगा। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत (Bail) पर बदलाव कर सकती है।
गिरफ्तारी का विवरण
केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और उसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और कस्टडी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद सुनवाई हुई।
AAP का बयान
जमानत के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा कि उम्मीद है केजरीवाल को CBI मामले में भी जल्द जमानत मिल जाएगी। AAP ने इसे BJP की साजिश करार दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला BJP सरकार को सबक सिखाने वाला है।
हाईकोर्ट का फैसला
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और जांच एजेंसी की हिरासत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court ) में याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में कुछ भी अवैध नहीं था क्योंकि वे कई समन भेजे जाने के बाद भी पूछताछ के लिए ED ऑफिस नहीं आए।
ED की चार्जशीट
इधर, ED ने शराब नीति केस में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट (Supplementary charge sheet) दाखिल की है। इस चार्जशीट में केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया है। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा AAP पर खर्च हुआ है और केजरीवाल ने 2022 के गोवा चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल किया था।
नेशनल डेस्क