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Nirmala Sitharaman PC: सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाई गई
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोविड-19 (Covid-19) महामारी के दौरान पीएम मोदी द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया। शाम 4 बजे आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने बीते वित्त वर्ष (2019-20) के सभी आयकर रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया गया है।
LIVE: Press conference by FM @nsitharaman. #AatmanirbharBharat https://t.co/xrVWKxpFCL
— BJP (@BJP4India) May 13, 2020
टैक्स ऑडिट की समयसीमा को भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया
सीतारमण ने कहा कि हम लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं। वित्तवर्ष 2019-20 की सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2020 तथा 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाया गया है। यही नहीं, टैक्स ऑडिट की समयसीमा को भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद के चलते बाकी हैं वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं। वहीं, मार्च 2021 तक TDS-TCS की दरों में 25 फीसदी की कटौती होगी।
Government to infuse Rs 50,000 crore liquidity by reducing rates of TDS, for non-salaried specified payments made to residents, and rates of Tax Collection at Source for specified receipts, by 25% of the existing rates. #AatmaNirbharBharatAbhiyan pic.twitter.com/ZwJxWYFvCZ
— BJP (@BJP4India) May 13, 2020
TDS और TGS के लिए 25 प्रतिशत भुगतान में छूट से होगा 50 हजार करोड़ का फायदा
उन्होंने बताया कि कल से अगले साल तक टीडीएस और टीजीएस के लिए 25 प्रतिशत भुगतान में छूट दी जा रही है जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। इससे 50 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा इनकम टैक्स में ट्रस्ट, एलएलपी को सभी पेंडिंग फंड तत्काल रूप से दिए जाएंगे। इसके अलावा आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। गौरतलब है कि वित्त-वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और 31 मार्च अंतिम तारीख होती है। लेकिन इस बार कोरोना संकट को देखते हुए 3 महीने की मोहलत दी गई है।