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Anganwadi/playschool/nursery
महिला एवं बाल विकास विभाग ने क्रैच, प्ले स्कूल, डे केयर सैंटर व किंडर गार्डन, नर्सरी व बालवाड़ी के लिए एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में इन सैंटर को उक्त नियमों के तहत ही सैंटर संचालित करने होंगे। सैंटर में तीन से छह वर्ष के बच्चों की क्लास में 20 छात्र और तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों की क्लास में 10 से ज्यादा छात्र इनरोल होंगे। साथ ही बच्चे की एडमिशन के दौरान बच्चों और अभिभावकों के इंटरव्यू भी नहीं लिए जाएंगे।बच्चे का कोई लिखित या मौखिक परीक्षा या परीक्षण नहीं लिया जाएगा, लेकिन बच्चे की वृद्धि और विकास का आकलन करने के लिए केवल ग्रेडिंग मापदंडों का पालन किया जाएगा। केंद्रों के भवन बच्चों के लिए सुरक्षित होने चाहिए। आसपास का वातावरण स्वच्छ हो, बच्चों के सुरक्षित पेयजल सुविधा का प्रावधान हो, बच्चों के लिए अलग शौचालय, हाथ धोने की सुविधा हो, हैंडवॉश का प्रावधान हो, प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा किट की सुविधा, केंद्र परिसर में किसी भी व्यक्ति, स्टाफ सदस्य या बाहरी व्यक्ति द्वारा किसी भी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या शोषण नहीं किया जाएगा। केंद्र में किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जा सकेगा।
