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बाहुबली आनंद मोहन जेल से रिहा-पटना हाईकोर्ट में रिहाई के खिलाफ याचिका दायर
जेल मैनुअल में बदलाव के बाद बिहार के बाहुबली व पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह (Baahubali and former MP Anand Mohan Singh) गुरुवार सुबह 6.15 बजे सहरसा जेल से रिहा (Released from Saharsa Jail) हो गए। भीड़ जमा होने की आशंका की वजह से ही रिहाई सुबह की गई। इसके लिए रात में ही सारी कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे जी कृष्णैया की हत्या के केस में पूर्व सांसद को उम्रकैद की सजा हुई थी। 16 साल बाद आज उनकी रिहाई हुई है। 26 अप्रैल को ही उन्होंने 15 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर किया था। पैरोल सरेंडर होते ही जेल में रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई थी।
जी कृष्णैया की बेटी पद्मा ने नाराजगी जताई
आनंद मोहन की रिहाई पर जी कृष्णैया (G Krishnaiah) की बेटी पद्मा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने हैदराबाद में कहा है कि बिहार सरकार (Bihar Government) को अपने इस फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। सरकार ने एक गलत उदाहरण पेश किया है। ये सिर्फ एक परिवार के साथ अन्याय नहीं है बल्कि देश के साथ अन्याय है। उनकी बेटी ने रिहाई के खिलाफ अपील करने की भी बात कही है। जी कृष्णैया की पत्नी ने कहा कि ऐसा वोटबैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। पहले दोषी को फांसी की सजा हुई थी, फिर उसे उम्रकैद में बदल दिया गया। अब सरकार उसकी रिहाई करा रही है। ये बिल्कुल सही नहीं है। दलित संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन(Bhim Army Bharat Ekta Mission) ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL in Patna High Court) दाखिल की है। संगठन ने कहा कि सरकार ने अपराधियों को बचाने के लिए कानून में बदलाव कर गलत काम किया है।
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