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नाहन। जिला सिरमौर में नाई की दुकानें व ब्यूटी पार्लर (Beauty Parlour) तथा सैलून कर्मी अब मंगलवार को छोड़कर सभी दिन अपनी दुकानें खोल सकेंगे। यह आदेश डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने दिए। उन्होंने बताया कि सभी अपनी दुकानों के बाहर मालिक का मोबाइल नंबर व दुकान का नंबर प्रर्दशित करेंगे, ताकि ग्राहक मोबाइल पर समय निर्धारित कर दुकान आ सके। उन्होंने बताया कि सभी नाई व ब्यूटी पार्लर तथा सैलून की दुकानों के दरवाजों पर पारदर्शी शीशे का इस्तेमाल करना होगा और इन शीशों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर व परदें का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) (दो गज की दूरी) का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51, 52, 56, के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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