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राहत: ऑरेंज और ग्रीन जोन में 4 मई से खुलेंगे ब्यूटी पार्लर और सैलून, MHA ने जारी किया नया निर्देश
नई दिल्ली। भारत में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश में 3 मई तक के लिए लागू किए गए लॉकडाउन (Lockdown) को 2 हफ्ते आगे बढ़ाते हुए 17 मई तक के लिए करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन के दौरान आम जनता को कुछ छूट और रियायतें दी गई हैं। जिन्हें लेकर गृह मंत्रालय ने एक और नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन के तहत अब ग्रीन और ऑरेंज जोन (Green and Orange Zone) में सशर्त ब्यूटी पार्लर और सैलून (Beauty Parlor & Salon) खोलने की इजाजत दी गई है।
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बता दें कि अभी तक किसी भी जोन में सैलून और नाई की दुकानें दोबारा खोलने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ऑरेंज और ग्रीन जोन में नाई की दुकान, सैलून खोलने की अनुमति होगी। इस बारे में जानकारी देते हुए मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने रेड जोन में 130 जिलों, ऑरेंज जोन में 284 जिलों और ग्रीन जोन में 319 जिलों को रखा है। ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार सभी जोन में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के अलावा बीमारी से ग्रसित व्यक्ति और गर्भवती महिला, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी जरूरी काम या स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर निकल सकेंगे, सभी जोन में लोगों का सुबह 7 से शाम 7 बजे तक गैर जरूरी घूमना फिरना प्रतिबंध कर दिया गया है। तीनों ही जोन में मेडिकल और ओपीडी की सुविधा खुली रहेंगी। लेकिन सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क पहनने के दिशा-निर्देश का पालन करना जरूरी होगा।