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भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को शर्तों के साथ जमानत, करना होगा PM और संस्थाओं का सम्मान!
Last Updated on January 15, 2020 by
नई दिल्ली। दरियागंज हिंसा मामले में तिहाड़ जेल में बंद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद (Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad) को तीस हजारी कोर्ट से जमानत (Bail) मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत देते हुए कहा है कि चंद्रशेखर अगले 4 सप्ताह तक दिल्ली में नहीं रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए इंस्टीट्यूशन और पीएम का सम्मान करने को कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक मामले में चार्जशीट दायर नहीं होती तब तक वह हर शनिवार को सहारनपुर में एसएचओ के सामने हाजिरी देंगे।
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अदालत ने चंद्रशेखर को निर्देश दिए हैं कि वे 16 फरवरी तक दिल्ली में कोई भी प्रदर्शन न करें। चंद्रशेखर को 21 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर के वकील ने जज से जामा मस्जिद जाने की इजाजत मांगी, तो जज ने कहा ‘हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।’ चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई थी कि उसने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए हिंसा भड़काई थी, लेकिन तीस हजारी सेशन कोर्ट की जज कामिनी लौ ने कहा कि इसमें उसके खिलाफ कोई हिंसा की बात नहीं है। बता दें कि चंद्रशेखर पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा था। उन्हें जामा मस्जिद के बाहर से गिरफ्तार किया गया था।