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लड़की का हाथ पकड़कर प्यार का इजहार करना छेड़छाड़ नहीं- ऑटो चालक को राहत
बाॅम्बे हाईकोर्ट (The Bombay High Court) का कहना है कि लड़की का हाथ पकड़कर प्यार का इजहार करना छेडछाड नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत पर छोड़ने का भी निर्देश दिया। नागपुर बेंच (Nagpur Bench) में जस्टिस भारती डांगरे की एकल पीठ ने आदेश में कहा है कि पीड़िता के बयान से साफ है कि आरोपी का पीड़िता का यौन उत्पीड़न (No Intention of Sexually Assaulting) करने का इरादा नहीं था। ऐसे में हाईकोर्ट ने आरोपी को (Granted Bail Before Arrest) गिरफ्तारी से पहले जमानत देने का आदेश दिया।
प्रथम दृष्टया यौन उत्पीड़न का कोई मामला नहीं
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यौन उत्पीड़न (Prima Facie there was no case of Sexual Assault) का कोई मामला नहीं है क्योंकि आरोपी ने यौन मकसद से पीड़िता का हाथ नहीं पकड़ा था। ऐसे में आरोपी जमानत का हकदार है। कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने के साथ ही चेतावनी भी दी कि वह आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगा वरना उसे दी गई जमानत वापस ले ली जाएगी। बीती एक नवंबर 2022 को नाबालिग पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि ऑटो चालक धनराज बाबू सिंह राठौड़ ने उनकी 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था।
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पहली नवंबर को किया था प्यार का इजहार
पहली नवंबर 2022 को आरोपी ने नाबालिग का हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार कर दिया। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को अपनी बाइक पर बिठाकर घर छोड़ने की भी पेशकश की लेकिन पीड़िता किसी तरह छूटकर अपने घर पहुंची। जिसके बाद लड़की के पिता ने पुलिस (Police Complaint) में शिकायत दर्ज कराई।