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नाहन। प्रदेश में पहली अप्रैल के बाद बीएस-4 (BS-4) का कोई भी वाहन ना तो बेचा जाएगा और ना ही ऐसे वाहन का पंजीकरण होगा। जानकारी देते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जीएसआर 889 (ई) 16 सितंबर, 2016 को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें सूचित कर दिया गया था कि एक अप्रैल 2020 के बाद बीएस-4 नॉर्म्स का कोई भी वाहन भारत में पंजीकृत नहीं किया जाएगा।
ऑल इंडिया व्हीकल मैन्युफेक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध दायर याचिका की गई थी। जिस पर 24 अक्तूबर, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया गया था कि पहली अप्रैल, 2020 के बाद देशभर में कोई भी बीएस-4 वाहन ना तो बेचा जाएगा, ना ही पंजीकृत किया जाएगा।
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