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CBI की हाईकोर्ट में हरिकेश मीणा की जमानत याचिका पर आपत्ति, जांच एजेंसी को पार्टी बनाने के आदेश
Vimal Negi Case : पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में सीबीआई की टीम हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) पहुंची। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान (Harikesh Meena) हरिकेश मीणा की जमानत याचिका पर सीबीआई ने आपत्ति जताई जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को पार्टी बनने के आदेश दिए। इसे लेकर अब सीबीआई के वकील कोर्ट में अर्जी दायर करेंगे इसके बाद आगामी सुनवाई होगी। कोर्टने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जून, 2025 की तारीख तय की है
परिजनों से 8 घंटे पूछताछ
इसी बीच विमल नेगी (Vimal Negi) की मौत मामले में सीबीआई ने परिजनों से 8 घंटे पूछताछ की। बुधवार को साढ़े 10 बजे विमल नेगी के बड़े भाई सुरेंद्र नेगी को सीबीआई शिमला जोन कार्यालय बुलाया गया। ढाई बजे तक जांच अधिकारी उनसे कई तरह की जानकारियां हासिल करती रहे। दोपहर बाद ढाई बजे विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी को कार्यालय बुलाकर जानकारी हासिल की गई। रात साढ़े सात बजे तक सीबीआई (CBI) के अधिकारी उनसे जानकारी हासिल करते रहे। सीबीआई के अधिकारियों ने अलग-अलग विमल नेगी के भाई और पत्नी से पूछताछ की।
-संजू की रिपोर्ट
