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टैक्स ना भरने वालों पर केस चलाएगी सरकार, हो सकती है जेल
नई दिल्ली। क्या आप करदाता है और आपने अभी तक इनकम टैक्स (Income) नहीं भरा है तो 31 मार्च से पहले इसे भर दें। केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइल (ITR) करने की डेडलाइन जारी कर दी है। अगर आपने निश्चित तारीख से पहले तक रिटर्न (Return) नहीं भरा तो आपको जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से…
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पहले 31 दिसंबर थी तारीख
गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब 15 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार Assessment Year 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दी गई है। पहले आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन (Deadline)31 दिसंबर थी। अगर आपने निर्धारित तिथि से पहले रिटर्न फाइल नहीं की तो आपको परेशानी हो सकती है।
देना पड़ेगा भारी जुर्माना
अगर आपने 31 मार्च तक आईटीआर नहीं भरा तो आपको कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है। अगर टैक्सपेयर्स ने टैक्स जमा नहीं किया तो विभाग की तरफ से इन्हें बकाया टैक्स और ब्याज के अलावा देनदारी पर 50 से 200 फीसदी का जुर्माना (Fine) लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे करदाताओं के खिलाफ सरकार चाहे तो मुकदमा भी चला सकती है।
इन टैक्सपेयर्स की बढ़ सकती है मुश्किलें
आयकर विभाग की तरफ से बनाए गए नियमों के मुताबिक सरकार आईटीआर भरने में फेल होने वाले सभी टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाती है। जब टैक्स की देनदारी 10 हजार रुपए से ज्यादा होती है तभी उस टैक्सपेयर्स के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। इस नियम के अनुसार, अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो करदाता को 5 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है और अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो 1000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
ऑनलाइन आईटीआर ऐसे करें फाइल
- इसके लिए सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉग इन करें।
- अब यहां ई-फाइल>इनकम टैक्स रिटर्न्स>फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं ।
- अब असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप और स्टेटस चुनें और प्रॉसीड पर क्लिक करें।
- अब आरटीआर सेलेक्ट कर इसे फाइल करने के कारण को सेलेक्ट करें।
- जरूरी जानकारियां भरकर अगर पेमेंट (Payment) बनता है तो उसका भुगतान कर दें।
- अब प्रिव्यू पर क्लिक कर रिटर्न सब्मिट करें।
- अब इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए प्रॉसीड पर क्लिक करें।
- अब आप वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक करें।
इसके बादए ईवीसीओटीपी भरकर आईटीआर को ई.वेरिफाई करें और आईटीआर-वी की सिग्नेचर्ड कॉपी वेरिफिकेशन (Verification) के लिए सीपीसी भेजें।