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आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े इस Rule में हुआ बदलाव, होगा ये फायदा
नई दिल्ली। देशभर में लॉकडाउन (LockDown) की स्थिति है। ऐसे में, केंद्र ने आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब आप 1 फरवरी से खत्म ड्राइविंग लाइसेंस (Driving licence), परमिट (permit) और पंजीकरण (registration) जैसे दस्तावेज को 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय किया है। हालांकि, सरकार का इस कदम के तहत मकसद जरूरी सामान की ढुलाई को सुचारू बनाना है।
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने अपने आदेशों में कहा है ये कदम उन नागरिकों की मदद के लिए उठाया गया है जिन्हें मोटर वाहन कानून और केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत ‘लॉकडाउन’ के दौरान परिवहन दफ्तर बंद होने के कारण विभिन्न दस्तावेजों की वैलिडिटी को रिन्यू करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, जिन दस्तावेजनों की वैलिडिटी की अवधि बढ़ाई गई है, उसमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।
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