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15 Oct से खुलेंगे सिनेमा हॉल: इन 24 बातों का रखना होगा ध्यान; निर्देश जारी
नई दिल्ली। देश भर में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच करीब 6 महीने से अधिक समय से देशभर में सिनेमा हॉल (Cinema hall) बंद हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा 15 अक्टूबर से खोलने का फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय ने सिनेमा हॉल खोलने के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर एक एसओपी तैयारी की है, जिसका पालन करते हुए कोरोना काल के दौरान सिनेमा हॉल का संचालन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिनेमाघरों की एसओपी जारी कर दी है। तो आइये जानते हैं वो नियम जिनका पालन कर के सिनेमा हॉल खोले जाएंगे।
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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि cinema halls को आधी क्षमता के साथ खुलने की अनुमति दी गई है। यानी अभी आधे टिकट ही दिए जाएंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सीट छोड़कर बैठने की अनुमति दी जाएगी। खाली सीटों पर स्टीकर लगाकर दर्शकों को बताया जाएगा कि उन्हें वहां नहीं बैठना है।
सिनेमा हाल में आने वाले हर शख्स के लिए मास्क अनिवार्य है। दर्शकों के साथ ही कर्मचारियों को भी इसकी सख्ती से पालन करना होगा। इसी तरह सिनेमा हाल या थिएटर के प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर भी जरूरी किया गया है।