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Covid-19 के चलते वोटिंग नियमों में बड़ा बदलाव: इन लोगों को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा
नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच मतदान के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने 65 साल से अधिक आयु के नागरिकों और होम क्वारंटाइन/संस्थागत क्वारंटाइन में रह रहे कोविड-19 के मरीज़ों को पोस्टल बैलेट (Postal Ballot) की सुविधा देने की घोषणा की है। इस बाबत कानून और न्याय मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस साल इस साल अक्टूबर और नवंबर महीने में बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का यह फैसला बिहार चुनाव में लागू होगा। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया था कि मतदान केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए उन्होंने कानून और न्याय मंत्रालय को अपनी सिफारिशें भेजी थीं।
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पहले पोस्टल बैलेट का अधिकार 80 वर्ष तक के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को प्राप्त था
इससे पहले पोस्टल बैलेट का अधिकार 80 वर्ष तक के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को प्राप्त था। पिछले साल 22 अक्टूबर को कानून मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए 80 साल के अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई थी। उस वक्त मंत्रालय ने मतपत्र से मताधिकार देने के लिए निर्वाचन संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए इन्हें ‘अनुपस्थित मतदाता’ की श्रेणी में शामिल किया था। वहीं अब कोरोनावायरस संक्रमण का खतरा 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और किडनी की बीमारियों सहित पुरानी बीमारी से ग्रसित लोगों के ज्यादा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स और सरकार ने भी लगातार ऐसे लोगों को बाहर ना निकालने के लिए कहा है। ऐसे में सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव करते हुए 65 साल से अधिक आयु के नागरिकों और होम क्वारंटाइन/संस्थागत क्वारंटाइन में रह रहे कोविड-19 के मरीज़ों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की घोषणा की है।