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Himachal आने को पंजीकरण करते वक्त गलत सूचना दी तो खैर नहीं, अब होगा ऐसा
शिमला। बाहरी राज्यों से हिमाचल (Himachal) आने के लिए ऑनलाइन (Online) पंजीकरण में गलत सूचना देने वालों की अब खैर नहीं है। अब हिमाचल आने वालों को पंजीकरण में दी जानकारी सत्यापित करनी होगी, जिसके लिए अधिकारियों को प्राधिकृत (Authorized) कर दिया गया है। जानकारी सत्यापित होने के उपरांत ही पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। गलत सूचना देने पर व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह जानकारी कोरोना महामारी समीक्षा बैठक में दी गई। सीएम जयराम ठाकुर ने आज यहां प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ वैश्विक कोरोना (Corona) महामारी की समीक्षा बैठक की।
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उन्होंने कहा कि अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया आरंभ होते ही प्रदेश में व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियां बढ़नी आरंभ हो गई हैं। ऐसे में प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों की वापसी भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने बाहर से आने वाले कोविड के पॉजिटिव मामलों में होने वाली वृद्धि के मद्देनजर निर्णय लिया है कि बाहरी प्रदेशों से आने वाले औद्योगिक मजदूरों को संस्थागत या होम क्वारंटाइन (Home Quarantine) किया जाएगा। इसका पूर्ण दायित्व लेबर के ठेकेदारों और व्यापारिक संस्थानों के मालिकों का होगा। उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन के सभी तय दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अनुपालन के साथ आगंतुक की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।
अनाधिकृत रूप से हिमाचल में प्रवेश करने वालों पर भी होगी कार्रवाई
अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया कि इस समय प्रदेश आगमन पर ई-पास (E-Pass) नहीं दिए जा रहे हैं। बाहर से आने वालों द्वारा दी जा रही जानकारी को आधार मानकर उन्हें पंजीकृत कर प्रदेश में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। बाहर से आने वाले बहुत से लोग पंजीकरण के दौरान अपने पता गलत बता रहे हैं और अन्य विवरण भी गलत भर रहे हैं। नियमों में परिवर्तन करते हुए अब प्रत्येक आगंतुक को अपनी वांछनीय सूचना सत्यापित करनी होगी, जिसके लिए अधिकारियों को प्राधिकृत कर दिया गया है। उनके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित होने के उपरांत ही पंजीकरण प्रक्रिया (Registration process) पूर्ण मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति गलत सूचना देते पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। व्यापारियों और अन्य सर्विस इंजीनियर्स को उचित दस्तावेज सत्यापित करवाने के बाद ही पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें उसके बाद ही प्रदेश में आने कि अनुमति दी जाएगी। प्रदेश की सीमाओं से बहुत से लोग अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोविड-19 (Covid-19) नियमन एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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आरडी धीमान ने बताया कि अनलॉक की प्रक्रिया के साथ कार्यालयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, परिवहन और सभी सार्वजानिक स्थानों पर सामाजिक दूरी के उपायों एवं परामर्श का पालन करना अनिवार्य हो गया है। परस्पर दूरी के आवश्यक उपायों को हर एक को अपनाना होगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक एडवाइजरी (Advisory) भी जारी की है, जिसके तहत सभी को अन्य व्यक्तियों से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए। हर एक को अपने घर से निकलते ही फेस मास्क (Mask) का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई जुकाम जैसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे किसी चिन्हित कमरे में घर के अन्य सदस्यों विशेषतः बुजुर्गों और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेय और गुर्दे की बीमारी वाले लोगों से दूर रखना चाहिए।