हिमाचल में नए जिले बनाने पर सीएम जयराम ठाकुर ने कह दी बड़ी बात, यहां जाने

उद्योग मंत्री बोले हिमाचल में 13 रोप वे बनाने की प्रस्तावना केंद्र को भेजी

हिमाचल में नए जिले बनाने पर सीएम जयराम ठाकुर ने कह दी बड़ी बात, यहां जाने

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शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में आज सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा कि प्रदेश सरकार का हिमाचल में नए जिले (New Districts) बनाने का अभी कोई विचार नहीं है। सीएम जयराम ठाकुर ने मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) और विधायक आशा कुमारी के सवाल के जवाब में कहा कि हिमाचल में नए जिलों का पुनर्गठन करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। इस संदर्भ में समय.समय पर विभिन्न स्रोतों से सरकार के पास प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे हैं।


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जुब्बल कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर (MLA Rohit Thakur) के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जानकारी दी है कि हिमाचल में 13 रोपवे बनाने की प्रस्तावना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को 15 सितंबर 2021 को प्रेषित की गई है, जिसके लिए प्रदेश के उपक्रम रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपरेशन हिमाचल प्रदेश समिति और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के उपक्रम National Highway Logistic Management Limited के बीच में समझौता ज्ञापन होना है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। टूटीकंडी से जाखू तक रोपवे का शिलान्यास 23 जून 2015 को तत्कालीन माननीय सीएम स्व. वीरभद्र सिंह द्वारा किया गया था। इस रोपवे का कार्यान्वयन नगर निगम शिमला के माध्यम से मैसर्स उषा ब्रेको शिमला रोपवे प्राइवेट लिमिटेड को पीपीपी मोड पर आवंटित किया गया है।

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नगर निगम शिमला ने ठेकेदार/Concessionaire के साथ 17 जून 2015 को एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अनुसार ठेकेदार/ Concessionaire को एक साल के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी थी परन्तु इस संबंध में भूमि अनुमति (लैंड क्लीयरेंस) हेतु केंद्रीय लोक निर्माण विभाग तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है, जिसके लिए नगर निगम शिमला द्वारा ठेकेदार / Concessionaire को 31 अक्टूबर 2021 तक समय सीमा दी गई थी, परन्तु ठेकेदार/ Concessionaire द्वारा उक्त कार्य को समय पर पूर्ण न करने के कारण दिनांक 07 फरवरी .2022 को परियोजना संबंधी Termination Notice जारी किया गया, परन्तु ठेकेदार ने इसके विरूद्ध उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में याचिका दायर की है तथा न्यायालय द्वारा 10 फरवरी 2022 को स्थगन आदेश पारित किए हैं।

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