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Budget Session: अवैध कब्जा कर बनाया है घर या दुकानें तो भूल जाओ राहत राशि
Last Updated on March 8, 2021 by
शिमला। हिमाचल में सरकारी भूमि (Govt Land) पर अवैध कब्जा करके बनाए गए अधोसंरचना (Infrastructure) पर किसी भी प्रकार के हुए नुकसान में किसी प्रकार की राहत राशि जारी करने का प्रावधान नहीं है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा (Himachal Vidhan Sabha) के बजट सत्र (Budget Session) में रोहड़ू के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के लिखित सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्री ने दी। ब्राक्टा ने रोहड़ू के शीलघाट बाजार में अग्निकांड में पीड़ितों को राहत राशि देने से संबंधित सवाल पूछा था।
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लिखित जवाब में जल शक्ति मंत्री ने बताया कि इस अग्निकांड से करीब 34,00,000/ रुपये के नुकसान का आकंलन जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। प्रभावित परिवारों को कोइ भी राहत राशि प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि 3 ढारों में 6 दुकानें सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा (Illegal Possession) करके बनाई गई थीं। हिमाचल प्रदेश आपदा एवं राहत नियमावली व भारत सरकार (Indian Government) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाए गए अधोसंरचना पर किसी भी प्रकार के हुए नुकसान में किसी प्रकार की राहत राशि जारी नहीं की जाती है।
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