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हाईकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी ने किया शिमला शहर का औचक निरीक्षण, चालान भी किए
शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (Himachal High court) के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में कोरोना (Corona) महामारी के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय समिति ने शनिवार को शिमला में औचक निरीक्षण किया। समिति ने शिमला के आईएसबीटी, पुराना बैरियर, संकट मोचन, तारा देवी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, गोयल मोटर्स शोघीबाजार तथा तारा देवी बाजार में आम जन मानस व दुकानदारों को कोविड नियमों बारे जागरूक करने के साथ साथ लापरवाही बरत रहे 15 लोगों व दुकानदारों (shopkeepers) के चालान भी किए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रमणीक शर्मा ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कोविड नियमों का पालन करें। उन्होंने निरीक्षण (inspection) के दौरान अंतर राज्य बस अड्डे पर सरकारी एवं निजी बसों में सवारियों को जागरूक व जानकारी प्रदान की तथा बस अड्डा परिसर में भी निरीक्षण किया। पुराना बैरियर के साथ लगती दुकानों और आसपास के क्षेत्रों में भी निरीक्षण किया तथा लोगों को मास्क पहनने और कॉविड प्रोटोकॉल के अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में जागरूक किया।
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संकट मोचन तथा तारा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं को कोविड-19 (Covid-19) मानक संचालन के अनुपालन के प्रति जागरूक किया तथा मास्क लगाने और सैनिटाइजेशन के संबंध में भी जांच व निरीक्षण की। तारा देवी व शोधी क्षेत्र में दुकानों में मासक ना लगाने वालों के चालान भी किए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शोघी में जाकर स्थिति का जायजा लिया तथा कोविड.19 से संबंधित विभिन्न सामग्री की उपलब्धता के संबंध में डॉक्टर सूरज से जानकारी भी प्राप्त की। वहां कोविड से सम्बन्धित अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों को देखने के उपरान्त अधिकारियों से वैक्सीनेशन की स्तिथि का जायजा भी लिया तथा कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता भी जांची। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोगों की वैक्सीनेशन करवाने के दौरान कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए।
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