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हिमाचल में आचार संहिता के उल्लंघन की बढ़ने लगी शिकायतें
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव (Himachal Pradesh Assembly Elections) के लिए कैंडिडेट के नामांकन (Nomination of Candidates) का दौर चल रहा है। इसी बीच पहाड़ी प्रदेश में आचार संहिता के उल्लंघन शिकायतें (Complaints of violation of code of conduct) बढ़ने लगी हैं। अकेले जिला शिमला (Shimla District) में अब तक 13 शिकायतें सामने आ चुकी हैं, जिनमें से 7 का निपटारा हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी शिमला आदित्य नेगी के मुताबिक 21 अक्टूबर तक जिला शिमला में आचार संहिता के उल्लंघन की 13 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7 का निपटारा कर दिया गया है। बाकी बची हुई 6 शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है।
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आदित्य नेगी (Aditya Negi) ने कहा कि जिला शिमला में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के दिशा-निर्देशानुसार सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से बिना किसी प्रलोभन में आए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। डीसी ने कहा कि मतदाता पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनें तथा कोई भी व्यक्ति यदि डराता है, धमकाता है, तो उसकी तत्काल शिकायत करें, जिस पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि (Indian Penal Code)भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ख के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई प्रलोभन देता है या लेता है, तो उसे एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है। भारतीय चुनाव आयोग ने सी-विजिल नामक एक मोबाइल ऐप भी तैयार की है, जिससे मतदाताओं को लुभाने के मामलों पर नजर रखी जा सकती है। अगर कोई शिकायतकर्ता अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता है, तो पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। ऐप में गोपनीय शिकायत करने का भी प्रावधान है। शिकायतकर्ता किसी भी प्रकार के प्रलोभन की तस्वीरें या वीडियो ऐप पर अपलोड कर सकता है तथा शिकायत मिलने के बाद निश्चित समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जाती है।