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कोरोना कर्फ्यू Live रिपोर्ट
शिमला। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लागू की जा रही पाबंदियों के बीच कोरोना कर्फ्यू आधी रात से शुरू हो गया है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के सभी शहरों,नगरों,कस्बों व ग्रामीण क्षेत्र के तहत आते बाजारों में आवश्यक वस्तुओं, कृषि, बागवानी, भवन निर्माण की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद हैं। 17 मई तक यह कर्फ्यू प्रदेशभर में लागू रहेगा। लोगों की भीड़ को रोकने के लिए धारा 144 लागू है। इसी बीच कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किए गए हैं। आदेशों के अनुसार पुलिस ,गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निगम सेवाएं के साथ आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय बिना किसी प्रतिबंध के खुले रहेंगे। इस सूची में सूचना एवं जन संपर्क विभाग को भी शामिल किया गया है। बीती 5 मई 2021 को जारी आदेशों के बिंदु संख्या 10 के भाग 4 में राज्य सरकार के आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों को लॉकडाउन के दौरान बंद रखने का उल्लेख है। संशोधित आदेश के अनुसारए लॉकडाउन शब्द को कर्फ्यू पढ़ा जाए। इसी तरह बिंदू संख्या 11 में लॉकडाउन के दौरान सामान्य परामर्श के अंतर्गत प्रयोग किए गए लॉकडाउन शब्द को भी कर्फ्यू पढ़ा जाए। बिन्दू संख्या 14 में दंडात्मक प्रावधान के तहत भी प्रयोग लॉकडाउन शब्द को भी कर्फ्यू पढ़ा जाए।