दिल्ली हिंसाः आधी रात को अदालत लगा कोर्ट ने पुलिस को दिए ये आदेश

दिल्ली हिंसाः आधी रात को अदालत लगा कोर्ट ने पुलिस को दिए ये आदेश

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नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश की राजधानी के कई इलाकों में हुई हिंसा पर सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की एक संस्था ने पुलिस सुरक्षा के लिए देर रात को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)का दरवाजा खटखटाया। संस्था ने हिंसाग्रस्‍त उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में हिंसा में घायल लोगों को चिकित्सा सुविधा मांगीं थी


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न्यायाधीश के आवास पर मध्यरात्रि को अदालत लगी और मामले की सुनवाई की गई। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति एजे भंभानी ने मुस्तफाबाद में अल हिंद अस्पताल से घायलों को तत्काल बाहर निकालने का आदेश दिया। यहां कथित रूप से बंदूक की गोली से घायल हुए लोग मेडिकल मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पीठ ने यह भी कहा कि घायलों को जीटीबी या अन्य नजदीकी अस्पतालों में ले जाया जाए, जिसमें उनके समुचित इलाज की सुविधा हो. दिल्ली सरकार के वकील संजय घोष और दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने अदालत को आश्वासन दिया कि घायलों को बेहतर चिकित्सा प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। दिल्ली में हो रही हिंसा के बीच एक दुकान से करीब 80 लाख रुपये की बीयर और वाइन लूट ली गई। चांद बाग की एक शराब दुकान के मैनेजर राज कुमार ने कहा है कि उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को दो बार कॉल किया था। लेकिन पुलिस नहीं पहुंच सकी। उधर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राजेश देव ने बताया कि पुलिस घायलों के हिंसा ग्रस्त इलाकों से निकाल कर असप्ताल पहुंचा रही है। आद दोपहर हाईकोर्ट तय करेगा कि क्या मामले में किसी और निर्देश की जरूरत है।

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