-
Advertisement
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, साथी को तीन साल की जेल
कुमारसैन। हत्या (Murder) के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मदन कुमार की अदालत ने हत्या, अवैध हथियार और साक्ष्य मिटाने के जुर्म में आरोपी विकास वर्मा पुत्र मस्तराम निवासी ठियोग को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई है। वहीं, अवैध हथियार मामले में तीन साल की कठोर सजा और 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में दूसरे आरोपी योगराज पुत्र कुलदीप निवासी सुन्नी को साक्ष्य मिटाने के जुर्म में तीन साल के कारावास और दस हजार का जुर्माना लगाया है।
यह भी पढ़ें: Mandi: क्लास फोर रिटायर महिला कर्मचारी को पोते ने उतारा मौत के घाट- जाने पूरा मामला
बता दें कि अक्तूबर 2014 को आरोपी विकास ने हरीश को शिकार खेलने के बहाने सुन्नी के शकरोडी जंगल बुलाया थाए जहां उसने हरीश के सिर पर गोली मार दी थी। उसके बाद विकास ने अपने दोस्त योगराज को बुलाया और दोनों ने शव को बोरी में बंद कर मुंगाढांक से सतलुज नदी में फैंक दिया था। कुमारसैन के कांगल निवासी दिवंगत हरीश के भाई हितेश शर्मा और उनके परिजनों ने न्याय प्रणाली पर विश्वास जताते हुए कहा कि न्यायधीश और पुलिस की निष्ठापूर्वक जांच से आज आरोपियों को कड़ी सजा मिल पाई है जिसका हम स्वागत करते हैं।