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दो बड़े फैसले, Kangra में कल से चार घंटे मिलेगी कर्फ्यू में ढील, जारी होंगे परमिट
धर्मशाला। कांगड़ा जिला में कल यानि रविवार से ही कर्फ्यू में एक घंटा अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह छूट सुबह 8 से 12 बजे तक रहेगी। शराब, नाई की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, शॉपिंग माल, कैफे, होटल व ईटिंग ज्वाइंट के अलावा बाकी सभी दुकानें(Shops) कर्फ्यू में ढील के दौरान खुलेंगी। यह जानकारी डीसी (DC Kangra) राकेश प्रजापति ने दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मिठाई की दुकानें नहीं खुलेंगी। मल्टी ब्रांड रिटेल व सिग्ल ब्रांड माल भी नहीं खुलेंगे। हार्डवेयर शॉप बाकी दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी। जो दुकानें 27 अप्रैल सोमवार को बंद रहती हैं वे 26 अप्रैल रविवार से अपनी दुकानें खोल सकते हैं वहीं लोग सुबह साढ़े पांच बजे से 7 बजे तक मार्निंग वॉक पर भी जा सकते हैं।
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कांगड़ा (Kangra) के लोग बाहर फंसे हैं उनके लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे लोगों को जिला प्रशासन परमिट जारी करेगा। अगर किसी को संबंधित डीएम से पास मिल जाता है तो ठीक नहीं तो इस परमिट के आधार पर वह लोग कांगड़ा में आ सकते हैं। उनकी कांगड़ा बार्डर पर स्केंनिंग होगी। उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। डीसी राकेश प्रजापति ने बताया कि वेबसाइट (Website) पर रात 12 बजे से लिंक लाइव हो जाएगा। इस लिंक पर लोग रजिस्टर करवाकर परमिट प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें रजिस्टर करवाने पर सीधे परमिट मिल जाएगा। लोगों को कंट्रोल रूप या जिला प्रशासन के किसी अधिकारी को फोन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग अपने निजी वाहनों में भी आ सकते हैं। या फिर टैक्सी आदि कर भी आ सकते हैं। लोगों को छोड़ने के बाद टैक्सी को वापस भेज दिया जाएगा।
जिला कांगड़ा में सोआईल डेवलपमेंट कार्यों को खोल दिया गया है। साथ ही वन विभाग की गतिविधियों को भी खोल दिया गया है। जो फैक्टरी नहीं खुल पाई हैं उनके लिए जीएम डीआईसी को अधिकृत किया है कि वह देखें की क्या समस्या आ रही है। डीसी ने कहा कि निजी निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। पंचायत प्रतिनिधि या बीडीओ को सूचना दें। डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरूआत जिला में की जाएगी। इसके लिए वह जिला कांगड़ा के सभी व्यापार मंडल के प्रधानों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारी गतिविधियों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। अब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करें।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में मनरेगा के निर्माण कार्यों, सड़क, पेयजल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों तथा निजी स्तर पर निर्माण कार्य कुछ शर्तों के साथ आरंभ करने के लिए छूट प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं निजी निर्माण कार्यों के लिए भी साथ मंजूरी दी गई है इसमें साइट के नजदीक ही लेबर उपलब्ध हो तथा उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। इसके साथ निर्माण कार्यों में सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
इसके साथ ही 20 अप्रैल को जारी आदेशों में पहले ही जिला में ई-कामर्स के तहत फूड आइटम, बेबी प्रोडेक्ट, मेडिकल उपकरणों की डिलीवरी सेवा, आईटी रिपेयर, मीट, मछली, पशु आहार की दुकानें खोलने में भी छूट प्रदान की जा चुकी। कूरियर सेवाओं तथा इंश्योरेंस सेवाओं में भी छूट दी गई है। आईटी रिपेयर की दुकानें तथा बुक स्टोर प्रत्येक सोमवार तथा गुरुवार को प्रातः आठ से 12 बजे तक खुलेंगे जबकि स्कूलों में किताबें विक्रय करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा जबकि कांगड़ा जिला में ऑटो, ट्रक, ट्रेक्टर, वेल्डिंग तथा कृषि उपकरणों की मरम्मत की दुकानें प्रतिदिन प्रातः आठ से दो बजे तक खुलेंगी।
डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार उद्योगों तथा वनीकरण की गतिविधियों में छूट प्रदान की गई है तथा इसमें महाप्रबंधक जिला उद्योग विभाग को निगरानी तथा अन्य अनुमतियों के लिए प्राधिकृत किया गया है इसके साथ ही वनीकरण गतिविधियों, आग से जंगलों के बचाव के लिए भी जिला वन अधिकारी निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्य करवाने के लिए प्राधिकृत हैं तथा इसमें कोविड-19 का प्रोटोकॉल तथा उचित सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। डीसी राकेश प्रजापति ने बताया कि कांगड़ा जिला में शनिवार को कोरोना 21 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।