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पहाड़ों की कटिंग पर बैन, अवहेलना की तो मिलेगी सजा
Mountains Cutting Ban in Mandi : प्रदेश में मानसून (Monsoon) का सीजन शुरू होने वाला है ऐसे में, जान-माल का नुकसान न हो इसके लिए पहाड़ों की कटाई पर पूर्णता प्रतिबंध (Ban on Mountains Cutting) लगा दिया गया है। हालांकि यह आदेश केवल मंडी जिला (District Mandi) के लिए जारी किए गए हैं। डीसी मंडी (DC mandi) ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अम्ल में लाई जाएगी।
31 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डीसी मंडी अपूर्व देवगन (DC Mandi Apoorav Devgun) ने कहा कि जिला में 31 अगस्त तक पहाड़ों की कटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध (Mountain Cutting Ban) है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्रतिबंधों के चलते अब 31 अगस्त तक आपदा को कम करने वाले कार्यों और आपदा प्रभावित भवनों और सड़कों के पुनर्निर्माण को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की निजी विकास और निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ को काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित (Restricted) रहेगा। कटिंग कार्याें पर प्रतिबंध बरसात के मौसम में मानव जीवन की सुरक्षा करने, गांवों के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जिले के नाजुक पारिस्थितिक पर्यावरण को संरक्षित करने और बरसात में कटिंग के चलते पत्थर गिरने से होने वाले नुकसान को सीमित करने के इरादे से लगाया है।
सड़क निर्माण में लगी एजेंसियों को निर्देश
डीसी (DC) ने जिला मंडी में सड़क निर्माण कार्यों में लगी सभी एजेंसियों, एनएचएआई (NHAI) और पीएमआईयू (PMIUY) के परियोजना निदेशक, सभी उपमण्डल अधिकारियों और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को इन आदेशों की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दंडनीय अपराध (Crime) होगा और जिला मंडी के सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट और एसडीएम (SDM) द्वारा अधिकृत अधिकारी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 60 के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकृत होंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।