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उमर खालिद पर #UAPA के तहत केस चलाने की दिल्ली सरकार ने दी मंज़ूरी
नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत केस चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय और केजरीवाल सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि इस साल फरवरी माह में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने UAPA के तहत उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। बता दें कि गृह मंत्रालय के मंजूरी के बगैर UAPA कानून के तहत किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
दिल्ली पुलिस जल्द ही दाखिल करेगी इस मामले में चार्जशीट
अब बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने करीब एक सप्ताह पहले ही ये मंजूरी दी है। जानकारी के अनुसार अब दिल्ली पुलिस जल्द ही उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई महीनों के विचार-विमर्श के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पुलिस को केस चलाने की स्वीकृति दी है। इससे पहले उमर खालिद की न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कड़कड़डूमा कोर्ट में अर्जी डाली गई थी। इसपर कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत को 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
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दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का आरोप है कि उमर खालिद ने जामिया नगर में एक बैठक के दौरान पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैजल फारुख के साथ मिलकर दंगों की साजिश रची थी। इस बैठक में दंगा भड़काने लिए धन एकत्र करने की जिम्मेदारी उमर ने ली थी। इसके बाद फंड जुटाकर ताहिर हुसैन व अन्य दंगाइयों को मुहैया कराया था।