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Delhi Violence: हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा- भड़काऊ वीडियो देख FIR करो, अनुराग भी नपेंगे?
Last Updated on February 26, 2020 by
नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) में रविवार को CAA समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई भिड़ंत के बाद से उपजी हिंसा को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में भी सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फरमान जारी किया है। हाई कोर्ट ने पुलिस को भड़काऊ वीडियो (Video) देख FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। दिल्ली में हुए दंगे के मामले में भड़काऊ बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज करने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को गुरुवार तक जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर सभी वीडियो देखेंगे और गुरुवार को जवाब देंगे। हेट स्पीच को लेकर सभी वीडियो देखने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया जाएगा।
बात दें कि मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषणों वाले वीडियो भी देखे। इस दौरान हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा, (Kapil Mishra) अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा (Pravesh Verma) के भड़काऊ बयानों वाले वीडियो देखे। अब कोर्ट द्वारा वीडियो देखकर एफआईआर दर करने के निर्देश किए जाने के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस मामले में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा।
गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो **** को’ वाला नारा लगाकर अनुराग ठाकुर सुर्खियों में आए थे। जिसके कुछ दिनों बाद हुए जामिया नगर गोली कांड से भी उनका नाम इस नारे की वजह से जोड़ दिया गया था। अब एक बार फिर अनुराग ठाकुर का नाम उसी नारे के कारण दिल्ली हिंसा से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि दिल्ली हो रही हिंसा के इस पूरे मामले पर अनुराग ने फ्रंट पर आकार किसी भी तरह का भड़काऊ बयान नहीं दिया है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि अनुराग के पुराने वीडियो के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी या नहीं?