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एक ही गांव के 18 लोग Hamirpur court से हुए बरी, जानलेवा हमले के लगे थे आरोप
Last Updated on February 8, 2020 by Sintu Kumar
हमीरपुर। जिला और सत्र न्यायालय हमीरपुर (district and session court Hamirpur) ने दो अलग-अलग मामलों में एक ही गांव के 18 लोगों को दोषमुक्त क़रार कर बरी कर दिया है। आरोपियों पर जानलेवा हमले के आरोप थे लेकिन सरकारी पक्ष इन आरोपों को कोर्ट में साबित नहीं कर पाया । दोनों केस हमीरपुर पुलिस स्टेशन के तहत गांव बुरनाड़ डाकघर खग्गल के थे । पुलिस चालान के मुताबिक़ नवंबर 2017 में बुरनाड़ गांव में छोटी सी बात से शुरू हुआ झगड़ा जानलेवा हमले में तब्दील हो गया । मौक़े पर पुलिस पहुंची तो घायलों को हमीरपुर अस्पताल पहुंचाया गया । हमले में दोनों पक्षों की तरफ़ से तेज़धार हथियारों व डंडों का प्रयोग हुआ ।
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दोनों मामले सेशन ट्रायल के रूप में सेशन जज राकेश कैथला की कोर्ट में पहुंचे थे। पहले मामले में स्टेट बनाम विपिन कुमार में कुल 8 आरोपी बनाए गए। सरकारी पक्ष की तरफ़ से पैरवी जिला न्यायवादी सीएस भाटिया ने की जबकि बचाव पक्ष में पैरवी एडवोकेट किशोर शर्मा द्वारा की गयी। सरकारी पक्ष ने 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए जबकि डिफ़ेंस में 4 गवाह बचाव पक्ष की तरफ़ से पेश किए गए। सरकारी पक्ष द्वारा साक्ष्यों को प्रामाणिक नहीं कर पाने के कारण सेशन जज हमीरपुर राकेश कैथला की कोर्ट ने विपिन कुमार ,बाबू राम , प्रीतम सिंह , सीता राम, राजेश कुमार , पुरशोत्तम चंद , महेंद्र सिंह , और बबीता पर लगे सभी आरोप ख़ारिज कर दिए तथा इन्हें बरी कर दिया।
एक अन्य मामले स्टेट बनाम अजय कुमार में शुक्रवार को सेशन जज राकेश कैंथला की अदालत ने बुरनाड़ गांव के 10 ग्रामीणों को आरोपों से मुक्त कर बरी कर दिया।ट्रायल में अधिकतर आरोपी महिलाएं बनाई गई थी । इस केस में सरकारी पक्ष से पैरवी जिला न्यायवादी सीएस भाटिया ने की जबकि बचाव पक्ष के वक़ील अश्वनी कुमार शर्मा रहे। सरकारी पक्ष की तरफ़ से इस केस में 14 गवाह तो बचाव पक्ष ने भी 3 गवाह पेश किए ।
सरकारी पक्ष लगाए गए आरोपों की प्रमाणकिता कोर्ट में सिद्ध ना कर पाया। इसलिए कोर्ट ने अजय कुमार , सुरम सिंह, विपिन कुमार , सुनीता , बबीता, ज्ञानों देवी ,उर्मिला देवी ,कांता देवी , सलोचना देवी और संतोष कुमारी को बरी कर दिया। ये सभी लोग गांव बुरनाड़ डाकघर खग्गल ज़िला हमीरपुर के रहने वाले हैं ।