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Holi पर जेब में रखे नोटों में लग गया है रंग तो ना हो परेशान, एक क्लिक करेगा आपकी परेशानी दूर
RBI Rules for Colored Notes: नेशनल डेस्क। देशभर में रंगों के त्योहार होली (Holi) को धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया गया। गांव, शहर, गली सब जगहें गुलाल उड़ा और लोगों ने भरपूर मस्ती के साथ होली मनाई। होली के रंगों में व्यक्ति तो रंग (Color) ही जाता है लेकिन कई दफा जेब में रखे नोटों पर भी कलर लग जाता है। होली की मौज-मस्ती के वक्त हमें ध्यान नहीं रहता और जेब में रखे नोट रंगीन (Colored Notes) हो जाते हैं। रंगीन हुआ नोट देखकर लोगों के चेहरे का रंग जरूर उड़ जाता है, क्योंकि कई बार दुकानदार रंगे हुए नोटों को लेने से मना कर देते हैं। ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, RBI के नियमों के मुताबिक, आप रंगीन नोट चला सकते हैं।
क्या रंगीन नोट चलेंगे?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम के अनुसार, दुकानदार रंगीन नोटों को लेने से मना नहीं कर सकते। भले ही नोट रंगीन हैं, लेकिन उनके सिक्योरिटी फीचर प्रभावित नहीं हुए तो बैंक भी उसे लेने से मना नहीं कर सकता है। अगर आपके नोट पर रंग लग गया है तो आप उसे सुखाकर बाजार में वापस चला सकते है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि नोटों का जानबूझ कर खराब करना गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी के लिए साल 1988 में ’Clean Note Policy’ लागू की। RBI एक्ट 1934 की धारा 27 के अनुसार, कोई भी शख्स किसी भी तरीके से नोटों को ना तो खराब कर सकता है और ना ही उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ कर सकता है।
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नोट में रंग लग जाए तो क्या करें?
अगर गलती से नोट रंगीन हो जाते हैं या फिर कट-फट जाते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बैंक में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उस बैंक में आपका खाता होना चाहिए। RBI के नियम के अनुसार, देश के सभी बैंकों में पुराने, फटे, रंग लगे और मुड़े हुए नोटों को बदला जा सकता है। इसके लिए आपको बैंक को कोई फीस देने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि RBI के नियम के अनुसार, नोटों को साफ-सुथरा रखना आपकी जिम्मेदारी है।