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अब नौकरी छोड़ने पर भी देना होगा GST, जानें क्या है पूरा मामला
नई दिल्ली। कोरोना के चलते बिगड़ी अर्थव्यवस्था (Economy) में एक तो बेरोजगारों को नौकरी (Job) नहीं मिल रही ऊपर से अब नौकरी छोड़ने (Quit Job) पर भी आफत आने वाली है। जी हां, बिना नोटिस पीरियड (Notice Period) पूरा किए नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों के लिए यह बुरी खबर है। अगर आप बिना नोटिस पीरियड पूरा किए हुए नौकरी छोड़ देते हैं तो आप पर जीएसटी (GSt) लग सकता है। जीएसटी की दर भी 18 फीसदी वाली रहेगी। यानी आपको नौकरी (Job) छोड़ने है तो नोटिस पीरियड जरूर पूरा कर लें।
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गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने इस बाबत एक मामले में फैसला सुनाया है। मामला अहमदाबाद की एक निर्यात कंपनी एम्नील फार्मास्यूटिकल्स (Amneal Pharma) से जुड़ा हुआ है। कंपनी का एक कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहता था, जबकि कंपनी ने नौकरी छोड़ने के लिए तीन महीने के नोटिस पीरियड को अनिवार्य किया था। ऐसे मामला प्राधिकरण के पास पहुंचा। प्राधिकरण ने मामले में काफी तल्ख टिप्पणी की और इस सहन ना करने वाला कृत्य बताया।
गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अपने फैसले में कहा कि यह रकम जीएसटी एक्ट के तहत कर्मचारी छूट के तहत नहीं है। लिहाजा नोटिस पीरियड पूरा ना करने की शर्त पर 18 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा। यह चार्ज नोटिस की अवधि में पे की रिकवरी पर लगेगा। यानी की आपकी फाइनल पेमेंट पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। ऐसे अब आप नौकरी छोड़ें तो फिर नोटिस पीरियड पूरा सर्व जरूर करें।