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ESIC लाभार्थी अब पैनल वाले निजी अस्पतालों में भी करवा सकेंगे अपना इलाज
नई दिल्ली। ईएसआईसी (ESIC) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य लाभ (Health Benefit) के लिए अब कर्मचारियों को ईएसआईसी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। अब कर्मचारी प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करवा सकता है। हालांकि एक शर्त भी है, लेकिन इससे लाखों कर्मचारियों को जरूर फायदा होने वाला है। दरअसल कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना (ESI Health Insurance) के अंतर्गत यदि आपके घर के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई ईएसआईसी अस्पताल (ESIC Hospital) नहीं है तो ऐसे में कर्मचारी ESIC के पैनल में शामिल किसी भी निजी अस्पताल ( ESIC Empaneled Private Hospital) में इलाज करवा सकता है। आपको बता दें कि ESIC का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है, जिनकी मासिक सैलरी (Monthly Salary) 21 हजार रुपए या इससे कम होती है।
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दिव्यांगजनों के मामले में आय सीमा 25 हजार रुपए है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना में कर्मचारी और कंपनी दोनों का ही योगदान शामिल रहता है। आपको बता दें कि इस समय कर्मचारी की सैलरी का 0.75 फीसदी योगदान ईएसआईसी में जाता है। इसके अलावा कंपनी की ओर से 3.25 फीसदी शेयर ईएसआईसी के लिए जाता है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों का प्रतिदिन औसत वेतन ही 137 रुपए है उन्हें इसमें अपना योगदान ईएसआईसी के लिए नहीं देना होता है। श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) के मुताबिक नए क्षेत्रों में भी ESIC योजना का विस्तार किया गया है। इसी के चलते ईएसआई लाभार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए दायरा बढ़ाया जा रहा है।
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बताया जा रहा था कि कुछ इलाकों में ईएसआईसी के अस्पताल ना होने से इसके लाभार्थियों को दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में ईएसआईसी के लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा में कठिनाई पेश आ रही थी। इसलिए क्षेत्रों में ईएसआईसी लाभार्थियों को अब यह विकल्प दिया गया है। खास बात यह है कि इसके लिए लाभार्थी को किसी ईएसआईसी अस्पताल या औषधालय से मंजूरी लेने की भी आवश्यकता नहीं है। श्रम मंत्रालय के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में ईएसआई लाभार्थियों को ईएसआईसी के पैनल में शामिल अस्पताल में ओपीडी सेवाओं को मुफ्त प्राप्त करने के लिए वहां जाना होगा। अस्पताल में लाभार्थी को अपना ईएसआई ई-पहचान पत्र, स्वास्थ्य पासबुक, आधार कार्ड या सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
रिफंड भी दिया जाएगा
इसके अलावा लाभार्थियों को रिफंड भी दिया जाएगा। ओपीडी में डॉक्टर द्वारा लिखी दवा के लिए यदि लाभार्थी भुगतान करता है तो उस यह पैसे वापस लेने की सुविधा भी दी जाएगी। यह सुविधा पाने के लिए लाभार्थी को औषधालय एवं शाखा कार्यालय या फिर ESIC के क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा। यदि ईएसआईसी के किसी लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो तब पैनल में शामिल अस्पताल को 24 घंटों के भीतर ही ऑनलाइन माध्यम से ईएसआईसी के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेनी होगी ताकि लाभार्थी को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।
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