-
Advertisement
हिमाचल में #Private_Schools के #Fee Structure के सिरदर्द को खत्म करने के लिए 1997 के एक्ट में होगा बदलाव
शिमला। हिमाचल सरकार निजी स्कूलों (Private Schools)के फीस ढांचे (Fee Structure) के सिरदर्द को खत्म करने के लिए 1997 के एक्ट में बदलाव करना चाह रही है। इससे सरकार फीस नियंत्रण कर सकेगी। वर्तमान एक्ट में निजी स्कूलों की फीस तय करने को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। इसका फायदा उठाकर कई निजी स्कूल हर वर्ष मनमाने तरीके से फीस बढ़ाते रहते हैं। सरकार का सीधा नियंत्रण ना होने से बीते कई वर्षों से चली आ रही समस्या अब ज्यादा बढ़ने लगी है।
ये भी पढ़ेः राज्य सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से #HRTC को 5 करोड़ रुपए जारी किए, जानें
प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थान (नियामक) एक्ट 1997 लागू है। इसमें फीस तय करने का प्रावधान नहीं है। एक्ट में बदलाव के बाद निजी स्कूलों को फीस व फंड सहित शिक्षकों का ब्योरा सरकार को देना होगा। हालांकि, फीस स्कूल स्वयं तय करेंगेए लेकिन इस पर नियंत्रण के लिए सरकार कोई फार्मूला तैयार करेगी। सरकार इस बात की भी तैयारी कर रही है कि निजी स्कूलों को निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग (Private Educational Institutions Regulatory Commission) के दायरे में लाया जाए। अभी आयोग के दायरे में प्रदेश के सभी निजी कॉलेज व विवि आते हैं। कई निजी स्कूलों की मनमाने तरीके से फीस वसूलने और सरकार के आदेशों की अवहेलना करने की शिकायतें बढ़ने पर शिक्षा विभाग को एक्ट में बदलाव करने के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलते ही अधिकारियों ने मंथन शुरू कर दिया है। एसएमसी या किसी अन्य कमेटी को फीस निर्धारण में शामिल करने की योजना है।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whatsapp Group