-
Advertisement
युग हत्याकांड के दोषियों की फांसी की सजा के पुष्टिकरण पर अंतिम सुनवाई 16 नवम्बर से
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) में फिरौती के लिए बच्चे की हत्या करने वाले दोषियों के मृत्युदंड पर सुनवाई 16 नवम्बर को निर्धारित की गई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश संदीप शर्मा (Justice Ajay Mohan Goel and Justice Sandeep Sharma) की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले पर सुनवाई लगातार करने की कोशिश की जाएगी। मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से रेफरेंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है।
यह भी पढ़ें:हिमाचल हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला से पूछा कितने अतिक्रमण करने वालों के रद्द किए लाइसेंस
इस मामले में तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि तीन दोषियों को फिरौती के लिए चार साल के मासूम युग की अपहरण के बाद निर्मम हत्या करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 6 सितम्बर 2018 को तीनों दोषी चंद्र शर्माए तेजिंदर पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह (Judge Virendra Singh) की अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी के दायरे में पाया था। तीनों दोषियों ने 14 जून, 2014 को शिमला के राम बाजार से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था। अपहरण के दो साल बाद अगस्त 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद किया गया था। तीनों ने मासूम के शरीर में पत्थर बांध कर उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया था।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group